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Link Pan card to aadhar card ,Check Status

                                     पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करे 

आयकर विभाग ने अनिवार्य किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा, ऐसा न करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है।


लिंक करने से पहले ये सुचना जरूर पढ़ ले 👇

INFORMATION:-As per CBDT circular F. No. 370142/14/22-TPL dated on 30th March 2022, every person who has been allotted a PAN as on 1st July 2017 and is eligible to obtain Aadhaar number is required to link PAN with AADHAAR on or before 31st March 2022. Taxpayers who failed to do so are liable to pay a non-refundable fee of Rs. 500 till 30th June 2022 and thereafter a fee of Rs. 1000 will be applicable before submission of PAN-AADHAAR linkage request.
Please pay the applicable non-refundable fee of Rs. 1000 through e-Pay Tax service to proceed with submission of Aadhaar-PAN linking request. Click here for payment related information.Click here for payment related information.
In case payment is already done on Protean (NSDL) portal, please try linking after 4-5 working days from the date of payment.
Please make sure fee payment is done under Minor head 500 - Other Receipts(500) and Major head 0021 [Income Tax (Other than Companies)] in single challan.
जानकारी:-सीबीडीटी के परिपत्र एफ. संख्या 370142/14/22-टीपीएल दिनांक 30 मार्च 2022 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया है और आधार संख्या प्राप्त करने के लिए पात्र है, को पैन को आधार के साथ लिंक करना आवश्यक है या 31 मार्च 2022 से पहले। जो करदाता ऐसा करने में विफल रहे, वे रुपये के गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। 500 30 जून 2022 तक और उसके बाद रुपये का शुल्क। 1000 पैन-आधार लिंकेज अनुरोध जमा करने से पहले लागू होगा।
कृपया रुपये के लागू गैर-वापसी योग्य शुल्क का भुगतान करें। आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध जमा करने के साथ आगे बढ़ने के लिए ई-पे टैक्स सेवा के माध्यम से 1000। भुगतान संबंधी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें। भुगतान संबंधी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
यदि प्रोटीन (एनएसडीएल) पोर्टल पर भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो कृपया भुगतान की तिथि से 4-5 कार्य दिवसों के बाद लिंक करने का प्रयास करें।
कृपया सुनिश्चित करें कि शुल्क का भुगतान एकल चालान में लघु शीर्ष 500 - अन्य रसीदें (500) और प्रमुख शीर्ष 0021 [आयकर (कंपनियों के अलावा)] के तहत किया गया है।    

  पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर जाये 👇


     👉Adhar card link pan card status.     Click hare

   👉 Adhar card link pan card.                 Click hare

   👉Create instant E-Pan Card.                Click hare

अगर आपको पोस्ट अच्छी लगे आगे शेयर जरूर करे ,नहीं तो आप अधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते है 


  
How does this Post work?
The PAN-Aadhaar linking status Post is an online tool developed by Rojgar haryana to help taxpayers in verifying the status of their PAN-Aadhaar linking. User needs to enter PAN (Permanent Account Number) and Aadhaar (Unique Identification Number) as an input and tool will verify the same using Income Tax Department service and show the result as an output. There can be 3 types of results:

1. Aadhaar is linked with PAN
2. Aadhaar is not linked with PAN
3. Aadhaar is linked to some other PAN

In case your PAN is not linked to Aadhaar, user can click on option Link PAN with Aadhaar, and the Post will navigate user to e-filing portal and adding the certain details on portal, Pan and Aadhaar can be linked.

PAN shall become inoperative post March 31, 2023 in case your PAN is not linked to Aadhaar and thus would restrict you to make all the necessary financial transactions where PAN is mandatory.

यह पोस्ट कैसे काम करता है?
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस पोस्ट, रोज़गार हरियाणा द्वारा विकसित एक ऑनलाइन टूल है, जो करदाताओं को उनके पैन-आधार लिंकिंग की स्थिति की पुष्टि करने में मदद करता है। उपयोगकर्ता को एक इनपुट के रूप में पैन (स्थायी खाता संख्या) और आधार (विशिष्ट पहचान संख्या) दर्ज करने की आवश्यकता है और उपकरण आयकर विभाग की सेवा का उपयोग करके इसे सत्यापित करेगा और परिणाम को आउटपुट के रूप में दिखाएगा। 3 प्रकार के परिणाम हो सकते हैं:

1. आधार पैन से जुड़ा हुआ है
2. आधार पैन से लिंक नहीं है
3. आधार किसी और पैन से लिंक है

यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है, तो उपयोगकर्ता आधार के साथ लिंक पैन पर क्लिक कर सकता है, और पोस्ट उपयोगकर्ता को ई-फाइलिंग पोर्टल पर नेविगेट करेगा और पोर्टल पर कुछ विवरण जोड़कर, पैन और आधार को जोड़ा जा सकता है।

यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है तो पैन 31 मार्च, 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा और इस प्रकार आपको सभी आवश्यक वित्तीय लेनदेन करने के लिए प्रतिबंधित कर देगा जहां पैन अनिवार्य है।

Final Deadline Update

31st March 2023 to extended 30 June 2023 has been set as the deadline for linking PAN and Aadhar,  by the Income Tax Department. On failing to link Aadhar and PAN before the last date, the PAN card will turn inoperative from 1 July. If someone tries to use a PAN card that has turned inoperative, they may also be fined ₹10,000. The declaration came from  CBDT (Central Board of Direct Taxes) in a notification on February 13, 2023.
PAN is an essential element in many financial transactions, such as property sale, banking transactions, investing in stocks/mutual funds, etc.

How do I link my PAN with Aadhaar by using e-Filing Website?

  • Visit the Income Tax e-Filing website.

  • Enter your personal details as registered with your Aadhaar card.

  • Check the tiny box if your Aadhaar contains only your year of birth without the date or month.

  • Complete the verification by entering the Captcha.

  • Find the "Link Aadhaar" button and click on it.

  • A pop-up message will inform you if the procedure was successful.

How do I link my PAN with Aadhaar through an SMS?

Go to the "write message" option in your mobile phone.

Ensure that you are using the same mobile number that is registered with your Aadhaar card.

Type the following: UIDPAN < 12 Digit Aadhaar > < 10 Digit PAN > Example: If your Aadhaar is 123456789000 and your PAN is ABCDE1234F, you must type UIDPAN 123456789000 ABCDE1234F

Now you have to send this message to 567678 or 56161

What should I do if I cannot link my PAN with Aadhaar?

The Income Tax Department has mandated that all Indian citizens must link their PAN with Aadhaar by 30th of June 2018, failing which their PAN cards will be deactivated. The details in both must match; otherwise, one must get such discrepancies rectified immediately. If the linking fails, then there's surely an error or mismatch somewhere. It is imperative that you find out the error and get it rectified by the process mentioned below.

Can I correct errors while linking my PAN with Aadhaar?

You must know that linking PAN with Aadhaar succeeds only if all your personal information and details in both of these documents match perfectly. The process will fail in case there is any error. The UIDAI Website and the portal of NSDL PAN offer a chance to rectify any error in Aadhaar or PAN respectively. This is an easy way to get these corrections done

To correct mistakes in your PAN card, visit the official website.

In the drop down list of "Application Type", select "changes or correction in existing PAN data".

Fill in the other details correctly. They should match exactly with the details in your Aadhaar card.

Submit the required documents and your details will be updated.

Once the NSDL website confirms, you may proceed on to linking your PAN with Aadhaar.

Aadhaar Online

  • Visit the Aadhaar correction webpage.
  • Enter the security code and your Aadhaar number.
  • You will receive an OTP in your registered mobile.
  • A change in the spelling of your name can be made using an OTP.
  • Supporting documents are required as proof in case you wish to make changes in your date of birth or gender.
  • You can link your Aadhaar and PAN card after this process is approved.
  • Aadhaar Offline
  • Go to an Aadhaar Enrolment Center.
  • Take a self-attested photocopy of the proof of Identity along.
  • Get the Aadhaar enrolment form and fill it correctly.
  • Submit the form as well as the documents
  • An acknowledgement slip containing the updated request number (URN) will be issued.
  • Use this URN to check the status.

You can link your PAN with Aadhaar as soon as the request is successfully processed and the error is corrected.

You might have to pay a nominal fee of Rs.25/- to make such rectifications.

Why should I link my PAN with my Aadhaar card?

The following are the benefits of linking your PAN with your Aadhaar:

The Income Tax Department has mandated that all Indian citizens must link their PAN with Aadhaar, failing which, the PAN card may be deactivated.

You cannot file for Income Tax Returns if you don't link your PAN with Aadhaar.

Getting this done will help the government in handling the problem of people holding multiple PAN cards illegally.
 

अंतिम समय सीमा अद्यतन

आयकर विभाग द्वारा पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढाकर 30 June 2023 निर्धारित की गई है। आखिरी तारीख से पहले आधार और पैन को लिंक नहीं कराने पर 1 जुलाई से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यदि कोई निष्क्रिय हो चुके पैन कार्ड का उपयोग करने की कोशिश करता है, तो उस पर ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। घोषणा 13 फरवरी, 2023 को एक अधिसूचना में सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) से आई थी।
कई वित्तीय लेन-देन में पैन एक आवश्यक तत्व है, जैसे संपत्ति की बिक्री, बैंकिंग लेनदेन, स्टॉक/म्यूचुअल फंड में निवेश आदि।

मैं ई-फाइलिंग वेबसाइट का उपयोग करके अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करूं?

  • इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं।
  • अपने आधार कार्ड के साथ पंजीकृत के रूप में अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें।
  • यदि आपके आधार में तारीख या महीने के बिना केवल आपके जन्म का वर्ष है तो छोटे बॉक्स को चेक करें।
  • कैप्चा दर्ज करके सत्यापन पूरा करें।
  • "लिंक आधार" बटन ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
  • प्रक्रिया सफल होने पर एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा।
  • मैं एक एसएमएस के माध्यम से अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करूं?
  • अपने मोबाइल फोन में "संदेश लिखें" विकल्प पर जाएं।

सुनिश्चित करें कि आप उसी मोबाइल नंबर का उपयोग कर रहे हैं जो आपके आधार कार्ड के साथ पंजीकृत है।

निम्नलिखित टाइप करें: UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन> उदाहरण: यदि आपका आधार 123456789000 है और आपका पैन ABCDE1234F है, तो आपको UIDPAN 123456789000 ABCDE1234F टाइप करना होगा

अब आपको यह मैसेज 567678 या 56161 पर भेजना है

अगर मैं अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए?

आयकर विभाग ने अनिवार्य किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को 30 जून 2018 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा, ऐसा न करने पर उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। दोनों में विवरण मेल खाना चाहिए; अन्यथा, इस तरह की विसंगतियों को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। यदि लिंकिंग विफल हो जाती है, तो निश्चित रूप से कहीं कोई त्रुटि या बेमेल है। यह अत्यावश्यक है कि आप त्रुटि का पता लगाएं और नीचे उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा इसे ठीक करें।

क्या मैं अपने पैन को आधार से लिंक करते समय त्रुटियों को ठीक कर सकता हूं?

आपको पता होना चाहिए कि पैन को आधार से लिंक करना तभी सफल होता है जब आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी और इन दोनों दस्तावेजों में विवरण पूरी तरह से मेल खाते हों। कोई त्रुटि होने पर प्रक्रिया विफल हो जाएगी। यूआईडीएआई वेबसाइट और एनएसडीएल पैन का पोर्टल क्रमशः आधार या पैन में किसी भी त्रुटि को सुधारने का मौका प्रदान करता है। इन सुधारों को करने का यह एक आसान तरीका है

  • अपने पैन कार्ड में गलतियों को ठीक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • "एप्लिकेशन प्रकार" की ड्रॉप डाउन सूची में, "मौजूदा पैन डेटा में परिवर्तन या सुधार" चुनें।
  • अन्य विवरण सही-सही भरें। उन्हें आपके आधार कार्ड में विवरण के साथ बिल्कुल मेल खाना चाहिए।
  • आवश्यक दस्तावेज जमा करें और आपका विवरण अपडेट किया जाएगा।
  • एनएसडीएल वेबसाइट की पुष्टि के बाद, आप अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
  • आधार ऑनलाइन
  • आधार सुधार वेबपेज पर जाएं।
  • सुरक्षा कोड और अपना आधार नंबर दर्ज करें।
  • आपको अपने पंजीकृत मोबाइल में एक ओटीपी प्राप्त होगा।
  • एक ओटीपी के जरिए आपके नाम की स्पेलिंग में बदलाव किया जा सकता है।
  • यदि आप अपनी जन्म तिथि या लिंग में परिवर्तन करना चाहते हैं तो प्रमाण के रूप में सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
  • इस प्रक्रिया के स्वीकृत होने के बाद आप अपने आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं।
  • आधार ऑफलाइन
  • आधार नामांकन केंद्र पर जाएं।
  • पहचान के प्रमाण की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी साथ में लेकर जाएं।
  • आधार नामांकन फॉर्म प्राप्त करें और इसे सही ढंग से भरें।
  • फॉर्म के साथ ही दस्तावेज भी जमा करें
  • अद्यतन अनुरोध संख्या (URN) वाली एक पावती पर्ची जारी की जाएगी।
  • स्थिति की जांच के लिए इस यूआरएन का प्रयोग करें।

जैसे ही अनुरोध सफलतापूर्वक संसाधित हो जाता है और त्रुटि ठीक हो जाती है, आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

इस तरह के सुधार करने के लिए आपको 25/- रुपये का मामूली शुल्क देना पड़ सकता है।

मुझे अपने पैन को अपने आधार कार्ड से क्यों लिंक करना चाहिए?

अपने पैन को अपने आधार से जोड़ने के निम्नलिखित लाभ हैं:

आयकर विभाग ने अनिवार्य किया है कि सभी भारतीय नागरिकों को अपने पैन को आधार से जोड़ना होगा, ऐसा न करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय किया जा सकता है।

यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आप आयकर रिटर्न के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं।

ऐसा करने से सरकार को अवैध रूप से एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले लोगों की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी।

आप इस पोस्ट के माध्यम से अपना पैन कार्ड खुद भी बना सकते है ।

उसके लिए आपको क्या करना होगा ।

👉Create instant E-Pan Card.                Click hare
  • सबसे पहले आप क्रिएट इ पैन कार्ड  लिंक पर जाये ।
  • एक विंडो ओपन होगी जिसमे आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करे ।
  • आपके आधार कार्ड लिंक नंबर पर otp massage आएगा। 
  • otp एंटर करे ।
  • एक विंडो ओपन होगा जिसमे आप का आधार कार्ड एड्रेस स्टेटस और आपकी फोटो  होगी जो आधार कार्ड पर है वो ।
  • फिर आप सबमिट करे ।
  •  फिर आप 12  से 24 घंटे बाद आप डाउनलोड e-pan card पर जाकर अपना e-pan card डाउनलोड कर सकते हो।

                                          Some Important Links:-

   Deadline Extended Notice   Click hare

Adhar card link pan card status.     Click hare

              Adhar card link pan card.                 Click hare

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